ई श्रम कार्ड पंजीकरण ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें, योग्यता, लाभ, FAQ देखें

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाने के लिए eSHRAM पोर्टल शुरू किया है | यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है | केंद्र सरकार ने eSHRAM पोर्टल विकसित किया है जो आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा।  इस इ श्रम कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा जिसमे वर्कर के नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के विवरण आदि का विवरण होगा जिससे उनकी रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके।

ई श्रम कार्ड पंजीकरण ऑनलाइन फॉर्म, योग्यता, योजना के लाभ जानें 

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत ने ई श्रम कार्ड पंजीकरण शुरू कर दिया है। असंगठित श्रमिकों में विभिन्न क्षेत्रों के सभी श्रमिक अर्थात कारखाने के श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, छोटे किसान, सब्जी और फल विक्रेता आदि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से ई-श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ई-श्रम कार्ड के लिए किसी भी सीएससी या किसी ऑनलाइन फॉर्म सेंटर के माध्यम से या लैपटॉप / कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं। उन्हें register.eshram.gov.in/ पर ई-श्रम पंजीकरण पूरा करने के लिए अपना विवरण प्रदान करना होगा। यहां आप ई श्रम कार्ड पंजीकरण के विवरण की जांच कर सकते हैं और ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे लिंक के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

ई श्रम कार्ड पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • आधार कार्ड से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक / सक्रिय बैंक खाता विवरण

ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए व आयकर दाता नहीं होना चाहिए |

ऐसे कई लाभ होंगे जो ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। ई श्रम कार्ड की इस केंद्र सरकार की योजना के लिए पंजीकरण करने वालों को उनके लिंक किए गए बैंक खातों में वित्तीय लाभ दिया जा सकता है।

E Shram Helpdesk no.: 14434

Important links:

Register for E Shram card

Update E Shram card details

Download UAN / E Shram Card

E Shram Registration portalhttps://register.eshram.gov.in

E Shram Portalhttps://eshram.gov.in/

इ श्रम कार्ड पंजीकरण, योजना के लाभ व उससे जुड़े सामान्य प्रश्न व उत्तर (FAQ) :

eSHRAM पंजीकरण की अंतिम तिथि (Last date) क्या है?

पंजीकरण की कोई अंतिम तिथि नहीं है। सुविधा के लिए eSHRAM पोर्टल पर 24×7 पंजीकरण की अनुमति है।

असंगठित श्रमिक कौन हैं | 

इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले घर-आधारित कर्मचारी, स्व-नियोजित कर्मचारी या वेतन भोगी कर्मचारी आते हैं | ये कर्मचारी ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं होने चाहिए |

असंगठित क्षेत्र क्या है ?

इसमें ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम श्रमिकों को रोजगार देती हैं। ये इकाइयाँ ESIC और EPFO के अंतर्गत नहीं आती हैं।

क्या eSHRAM पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कोई वित्तीय/मौद्रिक/नकद लाभ है ?

अभी सिर्फ eSHRAM के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पंजीकृत श्रमिकों को एक साल के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग COVID19 जैसी स्थिति / राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है | जो वर्कर इ श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हें PMSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित श्रमिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है

यूएएन (UAN) क्या है ?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों की संख्या है जो विशिष्ट रूप से प्रत्येक असंगठित कर्मचारी को eSHRAM पोर्टल पर पंजीकरण के बाद सौंपी जाती है। UAN नंबर एक स्थायी नंबर होगा यानी एक बार असाइन किए जाने के बाद, यह कर्मचारी के जीवन भर अपरिवर्तित रहेगा।

क्या eSHRAM कार्ड की कोई वैधता अवधि है ?

नहीं, यह जीवन भर के लिए मान्य है | अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए, उसे वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है जो कि इ श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) या CSC पर जाकर किया जा सकता है |

कर्मचारी eSHRAM में कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं ?

पंजीकृत कर्मचारी अपना मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार, परिवार के विवरण आदि को eSHRAM पोर्टल या निकटतम CSC पर जाकर अपडेट कर सकता है।

एनसीओ (NCO) क्या है ?

यह कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कार्य और कौशल स्तरों के आधार पर तैयार किया गया व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह व्यवसायों और कौशल स्तरों की तुलना, वर्गीकरण, छँटाई करने में मदद करता है

पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) क्या है ?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18- 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए पात्र है। यह आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के समय 2 लाख और रु. आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का लाभ प्रदान करती है।

PMSBY योजना eSHRAM कार्ड से कैसे जुड़ा है ?

eSHRAM पोर्टल के तहत पंजीकृत श्रमिकों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)  के तहत नामांकित किया जाएगा | इसका पहले वर्ष के लिए प्रीमियम श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कर्मचारी की मृत्यु के मामले में किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ?

नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ eSHRAM पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना चाहिए। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं |

क्या असंगठित कामगार के रूप में पंजीकरण के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है ?

नहीं। उसे केवल असंगठित क्षेत्र में लाभकारी रोजगार में नियोजित होने की आवश्यकता है।

पंजीकरण की लिए नामांकन केंद्र पर कौन से दस्तावेज देने हैं ?

सीएससी में कार्यकर्ता को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें बैंक खाता विवरण के साथ पंजीकरण के लिए अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता विवरण ले जाना आवश्यक है। यह पंजीकरण कर्मचारी इ श्रम वेबसाइट (eshram.gov.in) पर खुद भी कर सकता है | उसे बस ऊपर दिए विवरण भरने होंगे और अपनी व व्यवसाय की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी |

क्या वर्कर eSHRAM पोर्टल पर अपना फोटो अपडेट कर सकता/सकती है ?

पंजीकरण के दौरान, आधार सेवाओं से फोटो ली जाती है इसलिए फोटो अपडेट करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अगर आधार में कार्यकर्ता की तस्वीर अपडेट की जाती है, तो वह ईएसएचआरएएम पोर्टल पर अपने आप अपडेट हो जाएगी और साथ ही आधार प्रमाणीकरण के बाद भी दिखाई देगी |

प्राथमिक पेशा क्या है ?

गतिविधि जो उसकी प्रमुख आय का स्रोत है वह प्राथमिक गतिविधि/व्यवसाय है।

द्वितीयक पेशा क्या है ?

कोई अन्य गतिविधि जो आय का एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत है, द्वितीयक गतिविधि/व्यवसाय कहलाती है।

क्या किसान eSHRAM पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं ?

केवल कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही eSHRAM पोर्टल में पंजीकरण के लिए पात्र हैं। अन्य किसान पात्र नहीं हैं।

मेरी आयु 16 वर्ष है। क्या मैं eSHRAM पर पंजीकृत होने पर PMSBY के लिए पात्र हूँ ?

नहीं, eSHRAM पंजीकरण के माध्यम से PMSBY के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए | हालाँकि आप इ श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य कर सकते हैं पर पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लाभ के लिए आपकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए |

क्या यह डेटा ईपीएफओ, ईएसआईसी या कर विभाग से सत्यापित होगा? यदि हां, तो क्या पंजीकरण के समय या डेटा एकत्र करने के बाद ?

हां, डेटा को समय-समय पर ईएसआईसी, ईपीएफओ और आयकर विभागों द्वारा मान्य किया जाएगा।

पंजीकृत होने के बाद कर्मचारी कौन से रिकॉर्ड अपडेट कर पाएंगे ?

एक बार पंजीकृत होने के बाद, एक कार्यकर्ता अपने विवरण जैसे मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार, परिवार के विवरण आदि को eSHRAM पोर्टल या निकटतम CSC पर जाकर अपडेट कर सकता है।

eSHRAM पंजीकरण के माध्यम से कौन से असंगठित श्रमिक PMSBY योजना के लिए पात्र हैं ?

18-60 आयु वर्ग के सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिक योजना के पात्र हैं|

अगर पहले वर्ष का प्रीमियम फ्री है तो क्या PMSBY के दूसरे वर्ष के प्रीमियम का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा ?

पहले वर्ष के लिए प्रीमियम श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दूसरे वर्ष से 12 रुपये प्रति वर्ष के एवज में, श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु / स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख का कवरेज मिलेगा।

दूसरे वर्ष PMSBY के लिए प्रीमियम का भुगतान कैसे करना है ?

लाभार्थी जो पहले वर्ष से आगे जारी रखना चाहता है, वह योजना को जारी रखने के लिए अपनी सहमति प्रदान करेगा और प्रत्येक बीमा चक्र वर्ष (यानी 1 जून से 31 मई तक लगातार हर साल) से पहले ऑटो-डेबिट की अनुमति देगा। अनुमति देने पर 12 रुपए हर साल आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे | इसके बदले में आपको श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु / स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख का कवरेज मिलेगा |

क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से जुड़ सकते हैं ?

बीमा चक्र कैलेंडर वर्ष के 1 जून से 31 मई तक काम करता है। बीमा कवर जारी रखने के लिए सभी कर्मचारियों को एक ही कैलेंडर वर्ष में 1 जून से 30 जून के बीच नवीनीकरण करना आवश्यक है |